अंबाला के डीएसपी जोगिंद्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी: 5 हजार रुपये जुर्माना भी; हिसार की अदालत में सुनवाई पर नहीं आए

हिसार में छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में अदालत ने सुनवाई पर हाजिर न होने पर हिसार के तत्कालीन डीएसपी जोगिंद्र शर्मा को जमानती वारंट जारी किए है। जोगिंद्र शर्मा इन दिनों अंबाला में कार्यरत है। अदालत ने सुनवाई में न आने पर डीएसपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जोगिंद्र शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज भी रह चुके हैं। एडवोकेट रजत कलसन ने कहा कि अगर अब भी डीएसपी पेश नहीं हुए तो डीएसपी के खिलाफ अदालत गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकती है।

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जिले के गांव के एक युवक ने 10 जुलाई 2021 को आजाद नगर थाना में गांव के राजेंद्र पर उसकी पत्नी से छेड़खानी और उससे मारपीट करने पर छेड़खानी व एससी-एसटी एक्ट की धाराओ में केस करवाया था। पीड़ित का आरोप है कि आरोपित युवक ने नेताओं से पहचान का फायदा उठाया और जांच अधिकारी डीएसपी जोगिंद्र से मिलीभगत कर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं केस से हटवा दी।

अधिवक्ता रजत कलसन ने याची की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली। जिसके बाद अदालत में चार बार सुनवाई के दौरान भी डीएसपी जोगिंद्र पेश नहीं हुए। शुक्रवार को भी अदालत में सुनवाई के दौरान डीएसपी पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर डीएसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही एसपी अंबाला को निर्देश दिए है कि डीएसपी जोगिंद्र शर्मा को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए जाए।

 

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