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एस• के• मित्तल
जींद, हरियाणा सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या छरू किस्तों में पहली जून, 2022 तक कर देंगी। जानकारी देते हुए डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ पहली जून, 2022 तक उठा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना छ महीने तक वैध होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी महिला लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय तथा जिला स्तर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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