कहा – लोगों के आपसी समाधान में लोक अदालत हो रही कारगर
एस• के• मित्तल
जींद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सु श्री रेखा ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहनीय भूमिका की रूपरेखा पर कार्य किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक केसों का निपटारा किया जाएगा। सुश्री रेखा ने बताया कि जारी हिदायतों के अनुसार जिला न्यायिक परिसर में 12 जनवरी को व उपमंडल न्यायिक परिसर सफीदों में 11 जनवरी को तथा 18 जनवरी को उपमंडल नरवाना की न्यायिक परिसर में प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इस प्री लोक अदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली, पानी और श्रम विवाद से सम्बन्धित व प्री- लिटिगेटिव स्टेज पर विवादों का निपटान किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रेखा ने बताया कि इस प्रकार की लोक अदालतें काफी कारगर साबित हो रही है। इन लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गंवाए केस का समाधान आपसी समझौते से किया जाता है। इस प्रकार की लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है न ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। जिससे हमेशा के लिए आपस में बैर- विरोध भी समाप्त हो जाता है और आपस में भाईचारा बना रहता है। प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि लोक अदालत से संबंधित जानकारी लेने के लिए दूरभाष नम्बर 01681- 245048 पर सम्पर्क कर सकते है।