यौन शोषण व अन्य अपराधों से पीडित अनेको को दिया जा रहा मुआवजा : सीजेएम रेखा

 

 

एस• के• मित्तल     

जींद, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण यौन शोषण व अन्य अपराधों से पीडित महिलाओं के प्रति सदैव सजग है और अपराध घटित होने के तुरंत बाद से ही सम्पूर्ण सक्रियता से ऐसी महिलाओं व बच्चों की प्रत्येक सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए हर समय तत्पर है।

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पीड़ित महिलाओं व बच्चों को काउंसलिंग, मुफ्त अधिवक्ता की सहुलियत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह से लेकर दोषी को सजा दिलाने और पीड़ितों के पुर्नवास तक प्राधिकरण उनकी सम्पुर्ण सहायता करता है। अपराध घटित होने के तुरुत बाद शोषित व्यक्ति की ऐसी कई चिकित्सीय, भरण-पोषण व शिक्षा सम्बन्धी जरूरतों के लिए तत्कालिन आर्थिक सहायता की जरूरत होती है जिसके अभाव में पीडि़त व्यक्ति स्वयं को बहुत असहाय महसूस करता है। पीडितो की इस प्रकार की तत्कालीन आवश्यकताओं के मध्यनजर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शोषितों को अन्तरीम सहायता देने का प्रावधान है जिससे कि पीडि़त व्यक्ति स्वयं को आर्थिक रूप से असहाय ना महसूस करे। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि अधिकतम ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा केस का फैसलां सुनाते समय पीडित को एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया जाता है जिसका भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यौन शोषण व बाल अपराधो, एसिड हमला, यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसे अपराधों से पीडि़त व्यक्तियों के शारीरिक, आर्थिक ,एवं समाधिक हितो की रक्षा हेतू त्वरित रूप से अन्तरिम सहायता राशि का भुगतान कर उन्हें आर्थिक ,एवं मानसिक रूप से सक्षम करने हेतु दिन-रात प्रयास कर रहा है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में कुछ मामले आते है, जिसमें इस प्रकार के पीडितों को अन्तरिम राहत के रूप में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे ही एक एसिड अटैक के मामले में पीडि़ता को मार्च महिने में दो लाख की अन्तरिम मुआवजा राशि प्रदान की गई तथा इसी मामले में जनवरी में भी एक लाख रुपये के आदेश पारित किए थे। इसी क्रम में अप्रैल महिने में अब तक 5 पीडितों को अन्तरिम राहत के 60 हजार रुपये प्रदान करने का आदेश पारित किया गया रूप में तथा दो पोक्सो एक्ट के मामलों में सात लाख रुपये प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि इस समाज में दोषी को सजा दिलाने के साथ-साथ पीडि़त व्यक्ति पूर्नवास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध जैसे बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न आदि से पीडित है तो आप हरियाणा पीडित मुआवजा योजना, 2022 तथा हरियाणा यौन शोषण अथवा अन्य अपराधो से पीडित महिला के मुआवजा योजना, 2020 के तहत वर्णित मुआवजा पाने का हकदार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों से पीडि़त है तो तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उसे सम्पर्क करना चाहिए ताकि इस प्रकार की सहायता अविलम्ब मिल सके।

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