ब्लाक सफीदों की सीटों का आरक्षण ड्रा ऑफ लॉट 13 को

 

 

एस• के • मित्तल    

सफीदों, सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 9 तथा में 59 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के आधार पर सभी ग्राम पंचायत में वार्ड पंच व सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पिछड़ी श्रेणी-क के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। उन आरक्षित सीटों के आवंटन के लिए ड्रा ऑफ लाट्स करना निश्चित किया गया है।

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हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 9 व 59 तथा अधिसूचना की अनुपालना व हरियाणा पंचायती राज, निर्वाचन (संशोधित) नियमावली के नियम 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार खण्ड सफीदों के ड्रा ऑफ लाट्स आगामी 13 सितंबर को प्रात: 11 बजे सफीदों के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में होगा। एसडीएम ने खण्ड सफीदों के सभी ग्राम वासियों आह्वान किया कि वे ड्रा ऑफ लोटस प्रक्रिया में भाग लें। इसके अलावा एसडीएम सत्यवान मान ने यह नोटिस तहसीलदार व बीडीपीओ को भेजकर निर्देश दिए कि वे इसे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके पटवारियों के रोजनामचा मे रिपोर्ट दर्ज करवाए।

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इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामीणों को पटवारियों, नम्बरदारों, ग्राम सचिवों व चौकीदारों के माध्यम से अवगत करवाकर रिपोर्ट उन्हे भेजें।

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