एस• के• मित्तल
जींद, जिला जीन्द पुलिस द्वारा हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के अनुसार भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिको/अर्धसैनिक बलों के जवानों का चयन विशेेष पुलिस अधिकारी के कुल 17 पदों के लिए आवेदन पुलिस लाईन जीन्द में किया जाएगा। जिसकी नियम व शर्ते इस प्रकार से हैंः-
1. आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये और उन्हें अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से नहीं हटाया गया हो।
2. सेना/अर्धसैनिक बलों में सेवा कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए।
3. सेवा में निवृति के समय चिक्त्सिा ‘ए‘ श्रेणी का होना चाहिए।
4. सेवा में निवृति के समय चरित्र प्रमाण-पत्र अनुकरणीय/प्रकृष्ट होना चाहिए।
5. चयनित विशेष पुलिस अधिकरी को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग के उम्मीद्वारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
7. उक्त स्वंयसेवकों विशेष पुलिस अधिकारीयों की सेवाएं, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक साल अथवा उससे पहले, कभी भी बिना कोई कारण बताए, इस आधार पर निरस्त की जा सकती है यदी इनका चाल-चलन तथा व्यवहार असंतोषजनक पाया जाता है अथवा इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो।
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8. चयन के लिए साक्षात्कार में आने वाले उम्मीद्वारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (टी.ए./डी.ए.) नही दिया जाएगा।
9. पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में, बिना किसी कारण बताए बढाई या घटाई या पूर्णतः वापिस ली जा सकती है।
10. विशेष पुलिस अधिकारियों को चयन के बाद 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
11. पात्र स्वयंसेवकों को एक वर्ष की अवधि के लिए 18000/- रूपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
पात्र उम्मीद्वारों को आवेदन हेतू दिनांक 12.03.2022 को समय 09ः00 बजे सुबह पुलिस लाईन जीन्द में अपने मूल प्रमाण पत्र तथा प्रमाणित छायाप्रतियां, जन्मतिथि के सर्मथन में, योग्यता अनुभव, सैन्य अधिकारियों द्वारा जारी सेवा निवृति प्रमाण पत्र तथा चार पासपार्ट साईज फोटो के साथ पहुचना होगा। इसके बाद का कोई आवेदन मंजूर नहीं होगा।
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