पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड योजना आय बढ़ाने में लाभकारी : उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार

 

 

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योजना को किया जा रहा है क्रियान्वित 

समय पर ऋण का भुगतान करने पर 3 फीसदी ब्याज दर का दिया जा रहा है अनुदान

 

एस• के• मित्तल 

जींद, उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी के रख रखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

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आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले सकता है। कोई भी पशुपालक 1 लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें या किसी प्रकार गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा।

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कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिये गये ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाये। यदि किसी पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण के्रडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने हेतु प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है। पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।

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