जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका चुनावों की तिथि की घोषणा की

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उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा
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जींद : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान राजा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका जुलाना के प्रधान व पार्षद पदों के लिए चुनाव आगामी 2 मार्च 2025 को तय किया गया है। इसी दिन नगर पालिका सफीदों के वार्ड नंबर 14 के पार्षद पद के उपचुनाव भी होंगे। नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए नगर पालिका जुलाना के लिए उपमंडल अधिकारी होशियार सिंह और सफीदों के लिए उपमंडल अधिकारी सफीदों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। जुलाना के लिए तहसीलदार शालिनी लाठर और सफीदों के लिए नायब तहसीलदार विकास कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला नगर आयुक्त को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव से जुड़ी शिकायतों का समय पर निपटारा करें और कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट आरओ से प्राप्त कर चुनाव आयोग को प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें।

नामांकन प्रक्रिया का कार्यक्रम
छुट्टी वाले दिन 12 फरवरी और 16 फरवरी को छोड़कर, 11 फरवरी से 17 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, और इसी दिन शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।

यदि किसी कारणवश पुनः चुनाव की आवश्यकता पड़ती है तो 4 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जा सकता है। वोटों की गिनती 12 मार्च को होगी।

यह रहेगी जमानत राशि
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 2000 रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला प्रत्याशियों के लिए 1000 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है।

प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए चुनावी खर्च की सीमा 12.50 लाख रुपये और पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित आरओ को जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें पांच वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

इसके अलावा, यदि किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है, तो उसे अपना पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। इस जानकारी को स्थानीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना आवश्यक होगा। साथ ही, तीन अलग-अलग दिनों में स्थानीय टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर भी इसका प्रसारण करना होगा।

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