जिला के सभी न्यायालयों में किया जा रहा अनेको प्री-लोकअदालतो व लोकअदालत का आयोजन : सीजेएम रेखा

जिला के सभी न्यायालयों में किया जा रहा अनेको प्री-लोकअदालतो व लोकअदालत का आयोजन : सीजेएम रेखा

 

एस• के• मित्तल      

जींद, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला स्तर पर न्यायिक परिसर जीन्द में आगामी 4 मई को प्री-लोकअदालत का आयोजन किया जायेगा तथा उपमंडल स्तर पर फैमिली कोर्ट शफिदों में 26 अप्रैल तथा बाकी सभी न्यायालयों में 7 मई व न्यायिक परिसर नरवाना 10 मई को प्री-लोकअदालत का आयोजन किया जायेगा।

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यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने दी। इस प्री-लोकअदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली व पानी और श्रम विवाद से सम्बन्धित, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले , ट्रैफिक चालान व डी-लिटिगेटिव स्टेज पर विवादों का निपटान आपसी समझौते के आधार पर निपटान किया जायेगा। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि दिनांक 12 अप्रैल 2022 को न्यायिक परिसर सफिदों में भी प्री- लोकअदालत का आयोजन किया गया था जिसमें 263 मामले रखे गए जिसमें से मौके पर ही 93 मामलों का निपटान आपसी सहमति से किया गया। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को सब-डिविजन नरवाना में सभी न्यायलयो में ही लोकअदालत का आयोजन किया गया जिसमें कुल 74 मामलों का निपटान किया।

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जिनके माध्यम से आपसी समझौते द्वारा न्यायालय में लम्बित मामलों का निपटरान किया जाता और अधिकतम मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान किया जाता है प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आगामी 14 मई को लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर व उपमण्डल स्तर पर सभी न्यायालयों में किया जायेगा। उन्होने बताया कि कानूनी जागरुकता शिविरों, डोर टू डोर व सिटी केबल के माध्यम से भी लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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