15 अप्रैल तक कराएं विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण
एस• के• मित्तल
जींद, डीसी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सेमग्रस्त एवं लवणीय की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए किसान हित में योजना शुरू की है। योजना के लिए जिला के प्रभावित किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आगागी 15 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि योजना के अनुसार किसानों को अपनी जमीन पोर्टल पर लवणीय भूमि दर्ज करानी होगी। किसान को ऑनलाइन आवेदन करते हुए लिखित सहमति, राजस्व रिकार्ड की फर्द, बैंक ब्यौरा सहित जानकारी देनी होगी। आवेदन सिर्फ जमीन का मालिक ही कर सकता है। आवेदन के साथ एक हजार रुपये फीस देनी होगी।
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बाद में यह फीस किसान द्वारा दिए जाने वाले 20 प्रतिशत अंशदान में शामिल हो जाएगी। उपमंडल का कोई भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र मलिक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार की योजना लांच की है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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